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जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा प्रीमियम कराधान और गेमिंग शामिल

जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा प्रीमियम कराधान और गेमिंग शामिल

This post was last updated on September 11th, 2024 at 11:23 am

जीएसटी परिषद की बैठक :

जीएसटी परिषद बैठक में केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों से ऑनलाइन गेमिंग और इसी तरह की गतिविधियों से संबंधित कराधान की एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जीएसटी राजस्व के संग्रह की रूपरेखा तैयार करेगी।

1 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 28% जीएसटी लगाया गया था। इससे पहले कई ऑनलाइन गेमिंग संस्थाओं ने खेल के लिए अलग-अलग कर दरों का हवाला देते हुए 28% जीएसटी का भुगतान करने से परहेज किया था।

9 सितंबर को माल और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक में जीएसटी माफी योजना के कार्यान्वयन, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की दर युक्तिकरण, सरलीकरण और अनुपालन में सुधार की उम्मीद है।

केंद्रीय जीएसटी अधिनियम (सीजीएसटी) की धारा 16 (4) के तहत राहत के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन की समय सीमा के बारे में माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने स्पष्ट किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा से संबंधित प्रावधान 9 सितंबर 2024 यानी 54वीं जीएसटी परिषद बैठक के बाद लागू होंगे।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण :

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक सोमवार, 9 सितंबर को शुरू हुई। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री और कर अधिकारी भाग ले रहे हैं बीमा प्रीमियम पर कराधान दरों को युक्तिसंगत बनाना और ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व के विश्लेषण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

मुख्य एजेंडा स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में संभावित कमी है। वर्तमान में 18% कर लगाया जाता है परिषद इन दरों को कम करने या वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट समूहों को छूट देने के विकल्पों पर विचार कर सकती है। वित् मंत्री सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा करेगी लेकिन करों और स्लैब में बदलाव पर अंतिम फैसला बाद में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विलासिता और पाप वस्तुओं पर मुआवजा उपकर पर भी चर्चा होने वाली है।

पहले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर 18% की जीएसटी दर लागू की गई थी। लेकिन 11 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक के दौरान जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेसकोर्स पर दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर 28% की उच्च कर दर लागू करने का निर्णय लिया था। अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित एक बैठक में स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को 28% कर विनियमन का पालन करना है।

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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी जाने :

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 28% जीएसटी दर और पूर्वव्यापी कर नोटिस जारी करने के बारे में चिंता जताई है। दिसंबर 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में खुलासा किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 (अक्टूबर 2023 तक) के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं जिनकी जीएसटी कुल राशि 1.12 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। कंपनियों को उम्मीद है कि परिषद इन मामलों को संबोधित करेगी।

कई करदाताओं को नोटिस मिले हैं जिनमें उन्होंने महीने के अंत तक वैध आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ नहीं उठाया है पिछली बैठक में आईटीसी का लाभ उठाने की समय सीमा बढ़ाई थी। इस घोषणा से विशेष रूप से इन करदाताओं को राहत मिल सकती है।

जीएसटी की गणना पूर्ण-मूल्य के बजाय सकल गेमिंग राजस्व के आधार पर होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के पूर्वव्यापी लेवी पर स्पष्टता ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को निश्चितता प्रदान करेगी जिनमें से कई हजारों करोड़ रुपये के जीएसटी की मांग करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं सरकार को कंपनियों को राहत देनी चाहिए और स्पष्टीकरण जारी करके पूरे क्षेत्र के लिए व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए और संशोधनों को अस्तित्व के मद्देनजर एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए।

सीबीआईसी के एक स्पष्टीकरण में बताया गया कि परिषद की सिफारिशों के बाद इन प्रावधानों को लागू करेंगे। यह देरी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पर्याप्त समन्वय को अनुमति देती है क्योंकि राज्यों को नए नियमों को संरेखित करने के लिए राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) अधिनियमों में भी संशोधन करना होगा।

 

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